Supreme Court on Allahabad High Court: 'ब्रेस्ट छूना अपराध नहीं' SC ने लगाया फैसले पर रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या रेप के प्रयास के दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और इसे कानून की गलत व्याख्या करार दिया।

क्या था मामला?

यह मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां एक व्यक्ति पर 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने और उसके कपड़ों से छेड़छाड़ करने का आरोप था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया था और उसे कठोर सजा दी थी। लेकिन जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कृत्य ‘रेप’ या ‘रेप के प्रयास’ की परिभाषा में नहीं आता।

हाईकोर्ट के फैसले पर मचा विवाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई महिला संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इसे गलत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि किसी भी नाबालिग के शरीर को बिना उसकी सहमति के छूना या कपड़ों के साथ जबरदस्ती करना यौन अपराध की श्रेणी में आता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कोई भी यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ का मामला ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO)’ के तहत आएगा और आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए आरोपी की सजा बहाल करने का संकेत दिया है। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई जल्द होगी, जिसमें तय होगा कि आरोपी को कितनी सजा दी जाएगी।

कानूनी विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला महिला सुरक्षा के लिए एक अहम कदम है। इससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि किसी भी नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती करना गंभीर अपराध माना जाएगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी।

Written By

Monika Sharma

Desk Reporter

Related News

All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.

BREAKING NEWS
राजस्थान के कांग्रेस नेता का पूर्व PA निकला पाकिस्तानी जासूस: सरकारी कर्मचारी शकूर खान गिरफ्तार, पाक अधिकारी और यूट्यूबर से था संपर्क | पंजाब और राजस्थान के राज्यपाल 4-5 जून को उदयपुर में: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हीरक जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा | महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव अरूणा गौड़ ने थामा बीजेपी का दामन: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से हुईं प्रेरित, 200 से अधिक महिलाओं के साथ जॉइन की बीजेपी | राजस्थान राजनीति: जोधपुर में अशोक गहलोत का डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, कहा- 'कश्मीर मुद्दे पर कोई पंचायती ना करे' | बीकानेर में गरजे पीएम मोदी: "भारत पर आतंकी हमला हुआ तो शर्तें हमारी सेनाएं तय करेंगी" | SDM पर पिस्तौल तानी, विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी बचाने की माफी में क्या है राज्यपाल की भूमिका? एक्सपर्ट से जानिए पूरा नियम | डोटासरा बोले-विधानसभा स्पीकर फाइल को घूमा रहे:कंवरलाल मीणा पर नहीं हो रहा फैसला, राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में गई थी | एमपी के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग: कोटा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन | ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से बमबारी:LoC के गांव खाली, बंकरों में छिपे लोग; बोले- हमारे घर तबाह हुए, लेकिन सबक सिखाया | पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन: जम्मू-कश्मीर में रातभर भारी गोलीबारी, चार की मौत, 16 घायल |