पंचायतीराज चुनाव: नामांकन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नए निर्देश, इन गलतियों पर रद्द हो सकता है पर्चा

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र और शपथ पत्र भरते समय किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थी का नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है।

50 रुपए के स्टांप पर देना होगा शपथ पत्र

आयोग के निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को 50 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इस शपथ पत्र को नोटरी या मजिस्ट्रेट से प्रमाणित भी कराना होगा।

अभ्यर्थी को यह घोषणा भी करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय उपलब्ध है और वह खुले में शौच नहीं करता है।

बकाया राशि होने पर पहले करना होगा भुगतान

यदि अभ्यर्थी पर किसी प्रकार की बकाया राशि नहीं है तो नो-ड्यूज प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, यदि कोई बकाया राशि है तो नामांकन दाखिल करने से पहले उसका भुगतान करना जरूरी होगा।

आरक्षित सीटों पर जाति प्रमाण पत्र जरूरी

SC, ST और OBC के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इन गलतियों से बचें, वरना खारिज हो सकता है नामांकन

  • नामांकन पत्र का कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना होगा।
  • हस्तलिखित नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  • आयोग द्वारा निर्धारित या टाइप किए हुए प्रारूप में ही नामांकन करना होगा।
  • रिक्त कॉलम छोड़ने पर नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है।
  • आरक्षित वार्ड के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
  • बकाया राशि होने पर नामांकन से पहले उसका भुगतान करना होगा।

कितनी होगी जमानत राशि?

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए निर्धारित है। वहीं महिला, SC, ST और OBC अभ्यर्थियों के लिए जमानत राशि 250 रुपए होगी।

आयोग के इन निर्देशों का उद्देश्य नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित और त्रुटिरहित बनाना है। अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल करने से पहले सभी दस्तावेजों और निर्धारित प्रारूप की अच्छी तरह जांच करने की सलाह दी गई है।

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